महाराष्ट्र में गोहत्या पर लगा बैन, 5 साल की सजा और 10,000 जुर्माना!

Tuesday, Mar 03, 2015 - 11:10 AM (IST)

मुंबई: महाराष्ट्र में गौ मांस खाने पर बैन लगा दिया गया है, अब अगर कोई भी शख्स गोमांस बेचता या उसे रखते पााय गया, तो उसे पांच साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, महाराष्ट्र में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल गई। यह विधेयक 19 साल के लंबे अंतराल के बाद लागू हुआ है। इसके बाद से ही गोहत्या अपराध की श्रेणी में आ गया। 

राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतीवर ने कहा, ‘मैं बहुत खुश हूं कि राष्ट्रपति ने आखिरकार अपनी मंजूरी दे दी। हम इस विधेयक को पारित कर कानून का रूप देने के लिए पिछले कई साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह न सिर्फ पशुओं की हत्या पर रोक सुनिश्चित करेगा बलिक कृषि की स्थिति को भी स्थिर करेगा। पशुओं की हत्या नहीं होने से कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी, यहां तक कि पैसों के लिए स्वस्थ पशुओं को मारा जा रहा है।’ मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने भी विधेयक को मंजूरी देने के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के फैसले पर खुशी जताई।   

फडणवीस ने ट्विटर पर कहा, ‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण विधेयक पर सहमति देने के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय बहुत-बहुत धन्यवाद। गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का हमारा सपना अब हकीकत में तदील हो जाएगा।’ सांसद किरीट सोमैया के नेतृत्व में राज्य भाजपा के सात सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रपति से नई दिल्ली में मुलाकात की थी और विधेयक को मंजूरी देने के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में कहा गया था कि पिछली शिवसेना-भाजपा सरकार के समय पारित किया गया महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक 1995 पिछले 19 साल से मंजूरी के लिए लंबित था। 

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