‘रेपिस्ट की सजा विशेष परिस्थितियों में हो सकती है कम’

Monday, Mar 02, 2015 - 03:27 AM (IST)

नई दिल्ली (इंट.): सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष हालात में रेप के दोषी को कम सजा दी जा सकती है, बशर्ते अदालत को ऐसा करने की पर्याप्त और विशेष वजह मिले। जज एम.वाई. इकबाल और पिनाकी चंद्र घोष की बैंच ने 20 साल पुराने रेप के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रवीन्द्र को दोषी माना। उसे जेल में बिताए समय के बराबर ही सजा सुनाई और रिहा करने का आदेश दे दिया।

कोर्ट ने ऐसा करते समय वजहों के मद्देनजर इस तथ्य पर विचार किया कि मुकद्दमा काफी लंबा खिंचा था और दोषी तथा पीड़ित दोनों का ही अलग-अलग विवाह हो चुका है।

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