जानिए, क्यों कोर्ट पहुंचा प्रियंका गांधी का बेटा

Saturday, Feb 28, 2015 - 12:15 PM (IST)

नई दिल्ली: प्रियंका वाड्रा के नाबालिग बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करने का आरोप लगाते हुए एक अंग्रेजी समाचार पत्र व दो हिंदी समाचार पत्रों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीनों अखबारों के खिलाफ दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे पर उससे जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘‘प्रतिवादियांे (अंग्रेजी अखबार और इसके संपादक) को नोटिस जारी किया जाए।’’ उन्हांेने कहा कि जवाब चार हफ्ते में दाखिल किया जाए। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई 11 मई के लिए तय करती है। नाबालिग द्वारा अपनी मां प्रियंका के मार्फत दायर मुकदमे पर अदालत ने ये नोटिस जारी किए।  

 वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने नाबालिग की आेर से पेश होते हुए कहा कि स्कूल के नामांकन फार्म में मामा को अभिभावक नामित किए जाने की बात गलत और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि नाबालिग और उसके परिवार को शर्मिंदा करने तथा नुकसान पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य से यह आलेख लिखा गया। उन्होंने अदालत से एक नाबालिग के अधिकारांे के संरक्षण पर कुछ निर्देश भी मांगे। इसके बाद न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुब्रमण्यम से पूछा कि क्या प्रकाशन ने बिना शर्त कोई माफी मांगी है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह किया गया है।

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