बैंक कर्मियों को 5-5 साल की कारावास, 24 लाख रूपए जुर्माना

Friday, Feb 27, 2015 - 11:11 PM (IST)

भोपाल: सीबीआई की विशेष अदालत ने आज यहां सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की भोपाल स्थित शाहपुरा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक सहित तीन व्याक्तियों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रिण देकर बैंक को हानि पहुंचाने के आरोप में पांच-पांच साल के कारावास एवं 24 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही एक अन्य व्यक्ति को तीन साल के कारवास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  
 
सीबीआई की एक विज्ञप्ति के अनुसार अदालत ने शाहपुरा शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक आर. एस. अय्यर, सहायक प्रबंधक एम. बी. नायक तथा दो अन्य लोगों धर्मेन्द्र परमार तथा सुनील लाहोटी को सजा सुनाई है। विज्ञप्ति के अनुसार अय्यर ने वर्ष 2000 में आपराधिक षडयंत्र के तहत उपरोक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिल्डरों को गृह निर्माण हेतु रिण उपलब्ध कराये जिसके कारण बैंक को 51.77 लाख रुपए की हानि हुई। यह मामला सामने आने पर सीबीआई ने उपरोक्त के खिलाफ 21 मार्च 2003 को प्रकरण दर्ज कर मामला विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था। 
 
अदालत ने आज इस मामले में अय्यर एवं नायक को विभिन्न धाराआें के तहत पांच-पांच साल के कारावास एवं सात-सात लाख रुपए अर्थदंड, धर्मेन्द्र परमार को पांच साल के कारावास एवं दस लाख रुपए अर्थदंड और सुनील लाहोटी को तीन साल के कारावास एवं एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। 
 
 
 
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