सैक्स जांच टैस्ट की ऐड इंटरनैट से हटाएं याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट

Thursday, Jan 29, 2015 - 03:56 AM (IST)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने याहू, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को निर्देश दिया है कि वे अपनी वैबसाइट पर सैक्स जांच टैस्ट से संबंधित विज्ञापन ब्लॉक करें। अदालत ने कहा कि अगर इस तरह के विज्ञापन हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बैंच ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि गूगल, याहू और माइक्रोसॉफ्ट उन विज्ञापनों को तुरंत ब्लॉक करें जो प्री-कंसैप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नॉस्टिक्स टैक्नोलॉजी (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एक्ट की धारा-22 का उल्लंघन करते हैं। इस एक्ट के तहत सैक्स जांच से संबंधित टैस्ट आदि की मनाही है। इस मामले में दूसरे पहलुओं पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी।

याचिकाकत्र्ता ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि इंटरनैट के जरिए सैक्स सिलैक्शन से संबंधित विज्ञापन दिए जा रहे हैं। इस तरह की कंटैंट को ब्लॉक किया जाए, साथ ही विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगाई जाए क्योंकि यह पी.एन.डी.टी. एक्ट का उल्लंघन है।
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