New Income Tax: 1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, जानें क्या-क्या बदलेगा

punjabkesari.in Monday, Jan 12, 2026 - 11:18 AM (IST)

नेशनल डेस्क: यह खबर भारत के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। देश के 64 साल पुराने टैक्स सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा सुधार होने जा रहा है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि आजादी के दौर से चले आ रहे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अब विदा कर दिया जाएगा। इसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से नया और सरल 'इनकम टैक्स एक्ट 2025' लागू होगा। पुराने कानून में इतने ज्यादा बदलाव और संशोधन हो चुके थे कि उसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई थी।

नए कानून की 5 सबसे बड़ी बातें
50% छोटा और सरल कानून:
नया कानून वर्तमान कानून के मुकाबले आधा होगा। इसकी भाषा इतनी सरल रखी गई है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बिना किसी एक्सपर्ट की मदद लिए टैक्स नियमों को समझ सकेगा।

Tax की दरें नहीं बदलेंगी: सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। टैक्स स्लैब और रेट पहले जैसे ही रहेंगे। सरकार का मकसद आपकी कमाई बढ़ाना नहीं, बल्कि टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

कन्फ्यूजन खत्म (Tax Year): अब तक लोग 'प्रीवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' के चक्कर में उलझे रहते थे। नए कानून में इन सबको हटाकर सिर्फ 'टैक्स ईयर' शब्द का इस्तेमाल होगा, जिससे ITR भरना बच्चों का खेल हो जाएगा।

TDS रिफंड में आसानी: अगर आप समय पर रिटर्न नहीं भर पाते थे, तो पहले रिफंड मिलना मुश्किल होता था। अब नए नियमों के तहत देरी होने पर भी आप अपना TDS रिफंड क्लेम कर सकेंगे।

विवादों से मुक्ति: पेचीदा नियमों की वजह से होने वाली मुकदमेबाजी और कोर्ट-कचहरी के चक्कर अब कम होंगे, क्योंकि नियम पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होंगे।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
पिछली बार 2010 और 2017 में भी टैक्स सिस्टम को बदलने की कोशिशें हुईं, लेकिन वे परवान नहीं चढ़ सकीं। पुराने कानून को उस दौर में बनाया गया था जब व्यापार करने के तरीके पुराने थे। आज की डिजिटल इकोनॉमी में हमें एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो पारदर्शी हो और जिस पर टैक्सपेयर्स भरोसा कर सकें।

आगे क्या होगा?
सरकार अब इस नए कानून के हिसाब से नए टैक्स फॉर्म और नियम तैयार कर रही है। आने वाले बजट (2026-27) में पर्सनल टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और HUF से जुड़े जो भी बदलाव होंगे, वे इसी नए एक्ट के दायरे में आएंगे। 


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Content Editor

Anu Malhotra

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