एप्पल कंपनी को भुगतना होगा 15 हजार रुपये का जुर्माना, मिले मोबाइल रिप्लेस करने के भी निर्देश

Saturday, Feb 10, 2024 - 04:14 PM (IST)

गैजेट डेस्क. कंपनियों की तरफ से ब्रांड वैल्यू के नाम पर महंगे मोबाइल फोन सेल किए जा रहे हैं। लेकिन इतने महंगे फोन लेने के बावजूद लोगों को कई बार समस्याओं का सामना  करना पड़ता है। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता की तरफ से एप्पल कंपनी का फोन लिया, लेकिन फोन को चलाने में लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा। जिस पर उपभोक्ता कमिशन की तरफ से एप्पल कंपनी और उनके सर्विस प्रोवाइडर को 15 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है।


दसूहा के रहने वाले 24 वर्षीय हरकमल सिंह के भाई ने साल 2018 में एप्पल कंपनी का आईफोन एक्स खरीदा था, लेकिन कुछ समय बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बारे में जब कंपनी के ऑथोराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया गया तो उन्होंने मोबाइल को रिप्लेस करते हुए मोबाइल फोन मुहैया करवाया लेकिन उपभोक्ता की परेशानी दूर नहीं हुई। मोबाइल फोन की स्क्रीन से लेकर टच में दिक्कत लगातार बनी रही। जब उपभोक्ता ने दोबारा सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क किया तो उन्होंने मोबाइल रि-बूट किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। बार-बार सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिशियल अधिकारियों से भी बातचीत की गई लेकिन समस्या का स्थायी हल नहीं निकला। 


इसके बाद उन्होंने एक अप्रैल 2019 को जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन में केस दायर किया। इस पर फैसला सुनाते हुए प्रेसिडेंट डॉ. हरवीन भारद्वाज, मॅबर ज्योत्सना व जसवंत सिंह ढिल्लों ने एप्पल कंपनी को सेम मोबाइल फोन उसी कीमत में मुहैया करवाया जाए। अगर उपभोक्ता कोई दूसरा नए मॉडल का मोबाइल खरीदना चाहता है तो उसे नए मॉडल के पैसे देने होंगे। इसके अलावा कंपनी व सर्विस प्रोवाइडर उपभोक्ता को मुआवजे के रूप में 15 हजार रुपए का भुगतान करेगा।

Parminder Kaur

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