मुख्य सचिव मारपीट मामला: CM केजरीवाल और सिसोदिया को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Thursday, Oct 25, 2018 - 11:40 AM (IST)

नई दिल्ली: एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के मामले में गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी।  बीते 19 फरवरी को केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित तौर पर हमला किया गया था। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी आरोपी को 50,000 रुपए के निजी बांड पर जमानत दे दी गई। खान और जारवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। अदालत में पेश होने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत दी गई। दोनों के खिलाफ समन जारी किया गया था। इस मामले में अदालत अब अगली सुनवाई सात दिसंबर को करेगी।     


ये है मामला
19 फरवरी की देर रात अंशु प्रकाश सीएम आवास पर एक बैठक में शामिल होने आए थे। तब किसी बात को लेकर विधायकों ने मुख्य सचिव पर हमला कर दिया, जिससे उनको चोट भी आई थी। हालांकि, आप के पूर्व विधायक संजीव झा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया था और कहा कि तीन मिनट की मीटिंग में कैसे उन पर हमला हो सकता है। झा ने कहा था कि राशन के मसले पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अंशु प्रकाश ने मीटिंग के दौरान कहा था कि वे उनके प्रति जवाबदेह नहीं हैं।

पहली बार ये सब भी हुआ

  • चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश मारपीट प्रकरण में पहली बार बतौर सीएम रहते हुए पुलिस एजेंसी द्वारा कॉल डिटेल तक खंगाली गई है। इसके अलावा, केस में सीएम और डिप्टी सीएम पर निगाह भी रखी गई। 
  • किसी सीएम के खिलाफ पहली बार उनके ही मातहत काम करने वाले सीनियर अधिकारियों के बयान दर्ज कराए गए। यही नहीं, बयानों को बाकायदा चार्जशीट में रखा गया।
  • बतौर सीएम के निजी सचिव को भी आरोपी के तौर पर रखा गया।
  • एक सीएम के खिलाफ उसके ही सलाहकार को अहम गवाह बनाया गया और उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए।

Anil dev

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