60 lakh insurance policy: बीमा के 60 लाख रुपये हड़पने के लिए भाई का खौफनाक प्लान... पुलिस के भी उड़े होश
punjabkesari.in Wednesday, Nov 12, 2025 - 01:10 PM (IST)
नेशनल डेस्क: अलवर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। बीमा के 60 लाख रुपये के लालच ने एक युवक को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने ही लापता भाई के नाम पर पॉलिसी करा कर एक निर्दोष युवक की जान ले ली। पुलिस ने इस क्रूर और योजनाबद्ध हत्या का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कैसे रची गई साजिश
अलाहपुर का रहने वाला सुनील कई सालों से लापता था। उसके भाई अनिल ने सोच-समझकर सुनील के नाम से करोड़ों रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी करवा ली। पॉलिसी का नॉमिनी वही था। इसके बाद अनिल ने अपने लापता भाई की तरह दिखने वाले किसी युवक की तलाश शुरू की। उसे महावीर ढाबे पर काम करने वाला रामकेश पुत्र राजू सही लगा।
अनिल ने अपने ताऊ के बेटे पवन और अपने जानकार याकूब को इस योजना में शामिल किया। तीनों ने मिलकर रामकेश को मारकर उसकी हत्या कर दी और उसे सुनील का रूप देकर बीमा राशि हड़पने की साजिश रची।
हत्या को अंजाम देने का तरीका
आरोपियों ने पहले रामकेश से दोस्ती की और उसे कार में बैठाकर थानागाजी ले गए। वहां नए कपड़े और जूते दिलाए। इसके बाद शराब पिलाकर श्योदानपुर के पास सड़क पर ले जाकर कार से कुचल कर उसकी हत्या कर दी। रामकेश के शव के पास सुनील का आइकार्ड और डायरी डालकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई।
अंतिम संस्कार में खुला राज
अलाहपुर में अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने जल्दबाजी पर शक किया। पुलिस को सूचना मिलने पर जांच शुरू हुई और शव रामकेश का निकला, न कि सुनील का। महावीर ढाबे के संचालक और रामकेश के पिता राजू ने शव की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
लालच ने छीनी जिंदगी
यह मामला लालच, धोखाधड़ी और क्रूरता का भयानक उदाहरण है। बीमा के पैसों के लालच ने एक निर्दोष की जिंदगी छीन ली और एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। रामकेश के पिता राजू ने कहा, "सात साल से मैं न्याय की उम्मीद में भटक रहा था। आज कोर्ट के फैसले से मुझे सच्चा न्याय मिला है। अब मैं मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा।"
अदालत ने सुनाई सजा
अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीरज शर्मा ने पवन और याकूब को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड दिया। मुख्य आरोपी अनिल पर भी दोषसिद्धि हुई।
