अजमेर ब्लास्ट केस में टला सजा का एेलान, अब 22 मार्च को अाएगा फैसला

Saturday, Mar 18, 2017 - 12:43 PM (IST)

जयपुरः राजस्थान के बहुचर्चित अजमेर ब्लास्ट मामले में शनिवार को एनआईए मामलों की विशेष अदालत दोषियों को सजा सुनाने वाली थी, लेकिन काेर्ट ने अपने फैसले काे 22 मार्च तक के लिए टाल दिया है। करीब 9 साल पहले हुए इस धमाके में कोर्ट ने 8 मार्च को भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता और सुनील जोशी (मृतक) को दोषी करार दिया था। साथ ही कोर्ट ने स्वामी असीमानंद समेत 7 अाराेपियाें को संदेश का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। 16 मार्च की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषियों को सजा देने के लिए 18 मार्च की तय की थी।

क्या है मामला?
11 अक्टूबर 2007 को राजस्थान के अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अहाता-ए-नूर के पास शाम करीब 6 बजे रोजेदार रोजा खोलने जा रहे थे। इस दौरान वहां जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 15 अन्य घायल हुए थे। ब्लास्ट के लिए दरगाह में 2 रिमोट बम प्लांट किए गए थे। लेकिन इनमें से एक ही फटा जिससे भारी जनहानि नहीं हुई।

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