एयर एशिया-मेक माई ट्रिप को लापरवाही पड़ी भारी, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Wednesday, Nov 16, 2016 - 10:44 PM (IST)

चंडीगढ़, (बृजेन्द्र): कंज्यूमर कोर्ट ने एक मामले में एयर एशिया और मेक  माई ट्रिप को शिकायतकर्त्ता के 75 हजार रुपए रिफंड करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 6 प्रतिशत ब्याज सहित यह रकम चुकाने के आदेश प्रतिवादी पक्ष को दिए हैं। वहीं 10 हजार रुपए अदालती खर्च के रूप में भी भरने को कहा गया है। मामले में शिकायतकर्त्ता की फ्लाइट धुंध के कारण कैंसिल हो गई थी और उसे पूरा रिफंड वापस नहीं किया गया था। सैक्टर-43 के राजेश गुप्ता मामले में शिकायतकर्त्ता थे।

उन्होंने अपने परिवार के लिए 22 से 26 दिसम्बर 2014 तक के लिए बेंगलूर, मैसूर और ऊटी के लिए फैमिली पैकेज टूर लिया था। जिसके लिए 90 हजार रुपए की पेमैंट की गई थी। मेक माई ट्रिप ने उनकी फ्लाइट समेत होटल व ट्रैवलिंग के लिए व्हीकल बुक की थी। हालांकि धुंध के चलते उनकी एयर एशिया की चंडीगढ़ से बेंगलूर की फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। जिसके चलते शिकायतकर्त्ता और उनका परिवार टूअर पर नहीं जा पाया। वहीं शिकायतकत्र्ता को उनका पूरा रिफंड नहीं मिला था। जिसे लेकर कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया गया।

प्रतिवादी पक्ष अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता

अपने जवाब में प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि उन्होंने शिकायतकर्त्ता का 15 हजार रिफंड कर दिया था और बाकी के 69,584 रुपए भी रिफंड करने के लिए तैयार हैं। वहीं कहा गया कि जानबूझकर उनके स्तर पर फ्लाइट कैंसल नहीं की गई थी। शिकायतकर्त्ता को 40 हजार रुपए के अतिरिक्त खर्च पर वैकल्पिक फ्लाइट का ऑफर दिया गया था। जिसे उन्होंने नहीं लिया।

वहीं जिस होटल में उनका रहना तय हुआ था उसने रकम लौटाने से मना कर दिया था। फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि धुंध के कारण फ्लाइट कैंसिल हुई जो आदमी के बस से बाहर की बात है मगर शिकायतकर्त्ता को अपनी रकम वापस पाने का पूरा हक है जो उसने ट्रिप के लिए दी हो। प्रतिवादी पक्ष अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।

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