दिल्ली-NCR में हवा फिर खराब, GRAP-III के नियम लागू, निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक
punjabkesari.in Monday, Dec 16, 2024 - 03:58 PM (IST)
नेशनल डेस्क। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सोमवार को हवा की गुणवत्ता फिर से खराब हो गई है। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 350 तक पहुंच गया है जो बहुत खराब मानी जाती है। इसके बाद GRAP-III (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-III) के नियम लागू कर दिए गए हैं।
GRAP-III के तहत क्या नियम हुए लागू?
GRAP-III के लागू होने के बाद कई गतिविधियों पर रोक लग गई है। इनमें प्रमुख हैं:
- निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक: दिल्ली और एनसीआर में अब निर्माण और विध्वंस (डेमोलिशन) काम रोक दिए जाएंगे।
- निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध: ऐसे वाहन जो निर्माण सामग्री ढोने का काम करते हैं, उन्हें अब दिल्ली-NCR में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध: बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों को दिल्ली और NCR में चलने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।
- अंतर-राज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक: दिल्ली में अंतर-राज्यीय बसों का प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ बदलाव
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद GRAP-4 के नियम हटाए गए थे। अब GRAP-III के नियम फिर से लागू हो गए हैं जिनका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का मतलब
वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) एक पैमाना है जो हवा में प्रदूषण के स्तर को मापता है। जब AQI 350 के करीब पहुंच जाता है तो यह बहुत खराब माना जाता है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है खासकर अस्थमा, एलर्जी और श्वसन रोगों के मरीजों पर।
वहीं इन नए नियमों के लागू होने के बाद सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रदूषण से बचने के लिए घर के अंदर रहें, मास्क पहनें और कम से कम बाहर जाएं।