‘भारत छोड़ो नोटिस’ जारी होने के बाद विदेशी को देश से चला जाना चाहिए : केंद्र सरकार

Tuesday, May 14, 2019 - 08:56 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि किसी विदेशी के खिलाफ एक बार ‘भारत छोड़ो नोटिस’ जारी हो जाए तो उसे वैध वीजा होने के बाद भी देश छोड़ देना चाहिए। गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति ए.जे. भंभानी की पीठ के सामने यह बात कही। पीठ एक व्यक्ति की अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसकी पाकिस्तानी बीवी को सरकार ने उसके खिलाफ प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट के मद्देनजर देश छोड़ने को कहा था।

यह महिला इस व्यक्ति से शादी कर 2005 में भारत आई थी। वह यहां दिल्ली में अपने पति तथा 11 एवं 5 साल के 2 बेटों के साथ रह रही है। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और तब तक महिला के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया।

Seema Sharma

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