बाबरी मामले पर फैसला आने से पहले अयोध्या में प्रशासन अलर्ट पर, धारा 144 लागू

Sunday, Oct 13, 2019 - 11:14 PM (IST)

नई दिल्ली: अयोध्या-बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा कि अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और दीपावली महोत्सव पर धारा 144 का कोई असर नहीं होगा। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को समाप्त होगी। 


इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस जटिल मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के नाकाम होने के बाद मामले में छह अगस्त से प्रतिदिन की कार्यवाही शुरू की थी। 


इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के फैसले के खिलाफ शीर्ष न्यायालय 14 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस मामले में न्यायालय की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं। 


न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा। इस मामले में 17 नवंबर तक फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। इसी दिन प्रधान न्यायाधीश गोगोई सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

 

shukdev

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