आप का केंद्र सरकार पर हमला, कहा-अध्यादेश देश के संवैधानिक सिद्धांतों पर सरासर हमला

Saturday, May 20, 2023 - 10:00 PM (IST)

नेशनल डेस्क: आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश को ‘असंवैधानिक' और देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सरासर हमला करार दिया। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना, जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है। केंद्र सरकार ने ‘दानिक्स' (दिल्ली, अंडमान- निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा) काडर के ‘ग्रुप-ए' अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। साथ ही, इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) सदस्य होंगे। अध्यादेश कहा गया है, ‘‘वर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण ‘ग्रुप-ए' के अधिकारियों और दिल्ली सरकार से जुड़े मामलों में सेवा दे रहे ‘दानिक्स' अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन की सिफारिश कर सकेगा...लेकिन वह अन्य मामलों में सेवा दे रहे अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं कर सकेगा।''

गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश दर्शाता है कि ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को (दिल्ली के) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल'' और ईमानदार राजनीति की ताकत से ‘‘डर लगता है।'' आतिशी ने कहा, ‘‘केंद्र ने इस अध्यादेश को लाने के लिए जानबूझकर कल (शुक्रवार) रात का समय चुना।

उच्चतम न्यायालय छह सप्ताह के अवकाश के कारण बंद हो गया है और यह काम को बाधित करने की जानबूझकर की गई कोशिश है।'' उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दिए गए अधिकार को छीनने का यह दुस्साहसिक प्रयास देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सरासर हमला है।'' आतिशी ने कहा, ‘‘उन्हें (मोदी को) डर लगता है कि यदि उन्हें (केजरीवाल को) ताकत मिल गई, तो वह दिल्ली के लिए असाधारण काम करेंगे।

यह अध्यादेश 11 मई को उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘आप' को दी गई शक्तियां छीनने की एक कोशिश है। यह लोकतंत्र एवं संविधान की हत्या है।'' मंत्री ने कहा कि यह अध्यादेश कहता है कि दिल्ली के लोगों ने भले ही केजरीवाल को वोट दिया है, लेकिन वह (मुख्यमंत्री) दिल्ली को नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश ‘असंवैधानिक' है और उच्चतम न्यायालय इसे खारिज कर देगा। आतिशी ने पिछली कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह ‘‘पहला मौका नहीं है'' जब केंद्र ने केजरीवाल नीत सरकार की शक्ति को कम करने का प्रयास किया है।

Parveen Kumar

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