कार्यालय खाली करने के न्यायालय के आदेश का ''आप'' ने किया सम्मान, 15 जून तक मिला समय

Tuesday, Mar 05, 2024 - 12:08 AM (IST)

नेशनल डेस्क : आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि वह दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित अपने कार्यालयों को 15 जून तक खाली करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है और उम्मीद जताई कि उसे उसी इलाके में भूमि का आवंटन शीघ्र क्रिया जाएगा। यह देखते हुए कि आप को जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पार्टी को 15 जून तक कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि यह भूखंड न्यायिक अवसंरचना के विस्तार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आप से कहा कि वह अपने लिए भूमि आवंटन के लिए केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करें। आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र के भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) को जल्द से जल्द आप के कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले साल आप को 'राष्ट्रीय पार्टी' का दर्जा दिया था। पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं और गोवा और गुजरात विधानसभा में इसके विधायक हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप छह राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है और अपनी स्थिति के अनुसार नयी दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में वह जमीन पाने की हकदार है।

Parveen Kumar

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