शहाबुद्दीन, गैंगस्टर नीरज बवानिया समेत 80 कैदी तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर

Wednesday, Mar 21, 2018 - 05:24 PM (IST)

नेशनल डेस्कः दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 80 विचाराधीन कैदी पिछले तीन दिन से जेल में भूख हड़ताल पर हैं। यह सभी कैदी हाई रिस्क वार्ड के कैदी है। ये सब तिहाड़ और मंडोली जेल में बंद हैं।

हाईकोर्ट में दायर की याचिका
मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि छोटा राजन को जेल के अंदर टीवी, किताबें और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं उन्हें सामान्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। इस बाबत शहाबुद्दीन की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट से 27 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

छोटा राजन को मिल रही सभी सुविधाएं
नीरज बबानिया, शहाबुद्दीन और छोटा राजन तीनों दो नंबर हाई रिस्क वार्ड में कैद हैं। वहीं नीरज और शहाबुद्दीन का आरोप है कि छोटा राजन को बैरक के अंदर तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसलिए शहाबुद्दीन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी हैं और 80 कैदियों के भूख हड़ताल पर तिहाड़ जेल के स्टाफ ने चुप्पी साधी हुई है।

सीवान जेल से तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट
पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उन्हें पिछले १३ महीनों से तिहाड़ जेल में ऐसी जगह रखा जा रहा है, जहां न ही रोशनी आती है और न ही हवा। उन्होंने कहा कि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जबसे वह तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुए हैं, तब से उनका वजन 15 किलो घट गया है। शहाबुद्दीन का आरोप है कि अगर हालात यही रहे तो उन्हें गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

45 मामले दर्ज हैं शहाबुद्दीन पर
पूर्व सांसद ने मांग की है कि उन्हें एकांत कारावास से निकालकर आम कैदियों की तरह रखा जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पिछले साल 15 फरवरी को करीब 45 आपराधिक मामलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन को बिहार के सीवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। दो अलग-अलग घटनाओं में अपने तीन बेटे गंवा चुके चंद्रकेश्वर प्रसाद और आशा रंजन ने याचिका दायर कर आरजेडी नेता को तिहाड़ जेल में रखने का आग्रह किया था। उनके आग्रह पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था।

Punjab Kesari

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