नोटबंदी मामला : मुकदमों पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

Wednesday, Nov 23, 2016 - 12:44 PM (IST)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नोटबंदी मामले में देशभर की विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों पर फिलहाल रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है।  शीर्ष अदालत ने हालांकि केंद्र सरकार की स्थानांतरण याचिका पर विभिन्न अदालतों के याचिकाकर्ताओं से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र से देश के हालात के बारे में पूछा। उन्होंने एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से पूछा कि अब तक कितने रुपये जमा हुए हैं। अगर दस लाख करोड़ रुपये जमा हो जाएं तो क्या सरकार इसे अपनी सफलता मानेगी? 

न्यायालय ने किसानों को लेकर बीज आदि के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी  रोहतगी से पूछा। रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि हालात अब बेहतर हो रहे हैं। बैंकों में लाइन कम हो गई है। पिछले दस दिनों में ही 16 लाख करोड़ रुपये में से छह लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए जमा होने की उम्मीद भी जताई। एटर्नी जनरल ने दलील दी कि बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और ऋण दर कम होगी। देश के हर हिस्से में डिजिटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने में 20 से 30 दिन लगेंगे। 

उन्होंने बताया कि दिक्कत नकदी की नहीं है, बल्कि उसे ट्रांसपोर्ट करने की है। सरकार हालात पर रोजाना नहीं, बल्कि हर घंटे नजर रख रही है। रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन न्यायमूर्ति ठाकुर ने कहा कि अलग-अलग मांगों को लेकर लोग उच्च न्यायालय पहुंचे हैं, लिहाजा वह उस पर रोक लगाना नहीं चाहते। अगली सुनवाई दो दिसंबर को होगी। 

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