नाबालिग के अपहरण में आरोपी को 5 साल कैद

Thursday, Dec 01, 2016 - 07:52 AM (IST)

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): नाबालिगा के अहपरण के मामले में एडिशनल सैशंस जज की कोर्ट ने मूलरूप से यू.पी. के सत्यवीर उर्फ संजय को दोषी करार देते हुए 5 साल जेल और 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी वर्ष सैक्टर-36 थाना पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक आरोपी नाबालिग का अपहरण कर गांव ले गया था। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि पीड़िता का आरोपी के साथ विवाह हो गया था और पीड़िता बालिग थी। वहीं अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता नाबालिग थी। पीड़िता के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक घटना के समय वह नाबालिग थी।
 

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