100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप, 32 साल बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Tuesday, Aug 20, 2024 - 03:15 PM (IST)
नेशनल डेस्क: राजस्थान के अजमेर में 1992 के ब्लैकमेल और गैंगरेप कांड के बचे हुए 6 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आज दोपहर 2 बजे कोर्ट ने इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों के नाम नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन हैं।
क्या है मामला
1992 में अजमेर के एक गैंग ने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली करीब 250 लड़कियों की नग्न तस्वीरें खींची थीं। इन तस्वीरों को लीक करने की धमकी देकर उन्होंने 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ गैंगरेप किया। गैंग के लोग लड़कियों को फार्महाउस पर बुलाते थे और उनके साथ गलत काम करते थे। इस मामले का खुलासा एक अखबार ने किया था, जिससे यह घटना सामने आई।पीड़ित लड़कियों की उम्र उस वक्त 11 से 20 साल के बीच थी। इस घटना से अजमेर के कई प्रतिष्ठित स्कूलों की छात्राएं प्रभावित हुईं। इस मामले में पहले ही 4 आरोपी सजा काट चुके हैं।
Rajasthan: In Ajmer's largest blackmail case, six accused, including Nafees Chishti and Naseem alias Tarzan, were found guilty by the Special POCSO Act Court. They blackmailed over 100 girls with obscene photos from 1992 pic.twitter.com/pqwkoPo1fk
— IANS (@ians_india) August 20, 2024
पहली चार्जशीट
पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ 30 नवंबर 1992 को पहली चार्जशीट दायर की थी। इनमें कैलाश सोनी, हरीश तोलानी, फारुख चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्लाह उर्फ पूतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टारजन, पुरुषोत्तम उर्फ बबली, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शम्सू उर्फ माराडोना और जहूर चिश्ती शामिल थे। आज कोर्ट ने बाकी बचे 6 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।
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