अबॉर्शन की अनुमति के बाद भी 13 साल की रेप पीड़िता ने दिया बच्चे को जन्म

Saturday, Sep 09, 2017 - 12:34 PM (IST)

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट से गर्भ को गिराने की अनुमति मिलने के बाद 13 साल की रेप पीड़िता बच्ची ने शुक्रवार को मुंबई के एक अस्पताल में लड़के को जन्म दिया। सुप्रीम ने बच्ची के भविष्य को देखते हुए 32 सप्ताह यानी आठ महीने के भ्रूण को गर्भपात कराने की अनुमति दी थी। जेजे अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के कार्यकारी डीन और प्रफेसर विनायक काले ने प्रेट्र को बताया कि आपरेशन के बाद बच्ची ने एक शिशु को जन्म दिया। नवजात का वजन 1.8 किलोग्राम है और उसे बाल चिकित्सा विभाग के आईसीयू में रखा गया है।

भ्रूण हो चुका था विकसित 
2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 32 सप्ताह की गर्भवती बच्ची को उसकी मेडिकल रिपोर्ट और यौन शोषण की प्रताडऩा को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी थी लेकिन चिकित्सकों की राय के बाद ऐसा नहीं हो सका था। डा काले ने बताया कि हमने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अबॉर्शन करने की कोशिश की लेकिन हमने पाया कि भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो चुका है और उसका प्रसव कराना ही एकमात्र रास्ता था।

उन्होंने बताया कि मां और बच्चा सुरक्षित है। पीड़िता के कजन ने बताया, 'वह बच्चे को रखना चाहती थीं। हम भी जानते हैं कि इतने दिनों के गर्भ को गिराना मां के लिए भी खतरे से खाली नहीं होता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें वापस मुडऩा मुश्किल था। पीड़िता की मां ने कहा कि सर्जरी के बाद बच्ची पूरी तरह ठीक है।

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