रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई 14 साल की नाबालिग, गर्भपात कराने की गुहार लेकर पहुंची हाईकोर्ट
punjabkesari.in Friday, Apr 11, 2025 - 04:46 PM (IST)

नेशनल डेस्क. गुजरात हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सबको भावुक कर दिया। एक 14 साल की लड़की के साथ रेप हुआ था और वह गर्भवती हो गई थी। उसके गर्भपात की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान जिला कोर्ट में काम करने वाले एक क्लर्क ने कोर्ट से कहा कि वह इस बच्चे को गोद लेना चाहता है।
क्लर्क ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अगर कोर्ट इजाजत दे दे तो यह बच्चा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा और उन्हें एक मकसद देगा। शुरुआत में क्लर्क ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने उसे इस मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी। फिर कोर्ट ने क्लर्क और लड़की के माता-पिता को बातचीत के लिए बुलाया।
कोर्ट ने लड़की के माता-पिता को समझाया कि उनकी बेटी के लिए गर्भपात की स्थिति बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर उनकी बेटी बच्चे को जन्म देती है, तो सरकार उसकी देखभाल करेगी। इसके बाद उन्हें क्लर्क के बारे में बताया गया कि वह इस बच्चे को गोद लेना चाहता है। लंबी बातचीत के बाद लड़की के माता-पिता आखिरकार मान गए। कोर्ट ने आदेश दिया कि लड़की के डिलीवरी तक उसका और बच्चे का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें इलाज भी शामिल है।
क्लर्क ने कोर्ट में एक लिखकर दिया कि उनकी शादी को कई साल हो गए हैं और उन्हें कोई बच्चा नहीं है। इसलिए वह लड़की के बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हैं और वह और उनका परिवार बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। इस पर हाईकोर्ट ने क्लर्क को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) में आवेदन करने और गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कारा को भी इस आदेश की कॉपी भेजने को कहा ताकि जैसे ही बच्ची का जन्म हो, कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सके और क्लर्क को बच्चे की कस्टडी मिल जाए।
इस मामले में डॉक्टरों ने कोर्ट को बताया कि 14 साल की लड़की अभी बच्चे की देखभाल करने की हालत में नहीं है। वह रेप के कारण पहले से ही बहुत परेशान है और इतनी कम उम्र में माँ बनने की जिम्मेदारी उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। यह लड़की के भविष्य और समाज में उसकी स्थिति के लिए भी ठीक नहीं होगा। लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी के गर्भपात के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। गर्भ 27 हफ्ते का हो गया है और गर्भपात बहुत सावधानी से करना होगा।