नरेश गोयल, उनकी पत्नी के खिलाफ 31 जनवरी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए: उच्च न्यायालय

punjabkesari.in Tuesday, Jan 24, 2023 - 10:05 PM (IST)

मुंबई, 24 जनवरी (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में 31 जनवरी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी. के. चव्हाण ने दंपती को पिछले हफ्ते अंतरिम राहत दे दी। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।

पीठ उनके खिलाफ दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) रद्द करने की दंपती की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। ईसीआईआर, प्राथमिकी के समान मानी जाती है।

वर्ष 2020 में एजेंसी ने मुंबई पुलिस की एक प्राथमिकी पर संज्ञान लेते हुए धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गोयल दंपती और अन्य के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

मुंबई पुलिस की प्राथमिकी शहर की एक यात्रा कंपनी के खिलाफ गोयल दंपती और अन्य द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी से संबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि जेट एयरवेज का मालिकाना हक नरेश गोयल के पास था और इसका परिचालन 17 अप्रैल 2019 तक हुआ था।



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PTI News Agency

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