देशमुख के पूर्व निजी सचिव पलांडे को महाराष्ट्र सरकार ने किया निलंबित
punjabkesari.in Saturday, Sep 18, 2021 - 09:12 AM (IST)
मुंबई, 17 सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिया है। पलांडे की गिरफ्तारी के तीन महीने बाद यह कदम उठाया गया है।
पलांडे को इस वर्ष 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले की जांच की जा रही है।
सरकारी आदेश में कहा गया कि पलांडे को सात जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा गया था और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहे। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अनुसार, 26 जून को गिरफ्तार किए जाने के वक्त से अगले आदेश तक वह निलंबित माने जाएंगे।
यह आदेश 16 सितंबर को जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान पलांडे का मुख्यालय मुंबई शहर के जिला कलेक्ट्रेट में होगा और वह जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ सकेंगे। पलांडे अतिरिक्त जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी थे। ईडी ने 31 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को पलांडे की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत रखे जाने के संबंध में जानकारी दी थी।
गौरतलब है कि पलांडे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से शहर के होटलों और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पलांडे को इस वर्ष 26 जून को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले की जांच की जा रही है।
सरकारी आदेश में कहा गया कि पलांडे को सात जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेजा गया था और फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहे। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के अनुसार, 26 जून को गिरफ्तार किए जाने के वक्त से अगले आदेश तक वह निलंबित माने जाएंगे।
यह आदेश 16 सितंबर को जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि निलंबन अवधि के दौरान पलांडे का मुख्यालय मुंबई शहर के जिला कलेक्ट्रेट में होगा और वह जिलाधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई शहर नहीं छोड़ सकेंगे। पलांडे अतिरिक्त जिलाधिकारी रैंक के अधिकारी थे। ईडी ने 31 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकार को पलांडे की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत रखे जाने के संबंध में जानकारी दी थी।
गौरतलब है कि पलांडे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के खिलाफ धन शोधन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी सचिन वाजे से शहर के होटलों और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये वसूलने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया है।
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