महाराष्ट्र सरकार ने तीन लाख रुपये तक के फसली ऋण पर से ब्याज माफ किया

Thursday, Jun 10, 2021 - 10:00 PM (IST)

मुंबई, 10 जून (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो किसान तीन लाख रुपये के फसली ऋण का नियमित तौर पर पुनभुर्गतान करते हैं, उनसे शून्य प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इससे पहले एक से तीन लाख रुपये का फसली ऋण लेने और समय पर पुनभुर्गतान करने पर ब्याज में एक प्रतिशत की रियायत दी जाती थी। अब इस रियायत में दो प्रतिशत की (कुल तीन प्रतिशत)और वृद्धि की गई है और यह फैसला इसी खरीफ सत्र से लागू हो जाएगा। केंद्र की तरह राज्य में भी तीन लाख रुपये तक का फसली ऋण ब्याज मुक्त होगा। केंद्र ने भी ऐसे कृषि ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज हटा लिया था।
इस साल के बजट में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, जो वित्त विभाग का प्रभार भी संभाल रहे थे ने घोषणा की थी कि तीन लाख रुपये तक ऋण पर शून्य प्रतिशत ब्याज होगा। यह रियायत उन किसानों को डॉ.पंजाबराव देशमुख फसल ऋण सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी जो समय पर कर्ज का पुनभुर्गतान करते हैं।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency

Advertising