पीएमएलए : सरनाइक के ‘सहयोगी’ चंदोले की जमानत याचिका खारिज
punjabkesari.in Saturday, Jan 16, 2021 - 06:34 PM (IST)
मुंबई, 16 जनवरी (भाषा) मुंबई में पीएमएलए की विशेष अदालत ने शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक के कथित सहयोगी अमित चंदोले की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।
चंदोले को पिछले वर्ष नवंबर में धनशोधन निवारण अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामला सुरक्षा एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी से जुड़ा हुआ है।
उनकी जमानत याचिका को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ए. ए. नंदगांवकर ने खारिज किया। हालांकि विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।
ईडी ने कहा है कि वह चंदोले, सरनाइक, सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी टॉप्स ग्रुप और इसके प्रवर्तक राहुल नंदा के कथित संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही है। इन सभी ने आरोपों से इंकार किया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
चंदोले को पिछले वर्ष नवंबर में धनशोधन निवारण अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामला सुरक्षा एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी से जुड़ा हुआ है।
उनकी जमानत याचिका को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ए. ए. नंदगांवकर ने खारिज किया। हालांकि विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।
ईडी ने कहा है कि वह चंदोले, सरनाइक, सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाली कंपनी टॉप्स ग्रुप और इसके प्रवर्तक राहुल नंदा के कथित संदिग्ध लेन-देन की जांच कर रही है। इन सभी ने आरोपों से इंकार किया है।
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