अदालत ने धनशोधन मामले में दीपक कोचर को जमानत से इनकार किया
punjabkesari.in Tuesday, Dec 01, 2020 - 07:06 PM (IST)
मुंबई, एक दिसंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति और धनशोधन मामले के आरोपी कारोबारी दीपक कोचर की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को सितंबर में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने दीपक कोचर की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जिसे तकनीकी आधार पर दाखिल किया गया था।
अदालत ने पिछले महीने उनकी स्वाभाविक जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस आधार पर आवेदन किया था कि ईडी ने निश्चित समय में मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।
ईडी ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी अवैध तरीके से देने के मामले में कोचर दंपती और उनकी कारोबारी इकाइयों के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय किये थे।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को सितंबर में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने दीपक कोचर की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जिसे तकनीकी आधार पर दाखिल किया गया था।
अदालत ने पिछले महीने उनकी स्वाभाविक जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस आधार पर आवेदन किया था कि ईडी ने निश्चित समय में मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।
ईडी ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
ईडी ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी अवैध तरीके से देने के मामले में कोचर दंपती और उनकी कारोबारी इकाइयों के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय किये थे।
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