महाराष्ट्र सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा : वकीलों को लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते

Tuesday, Jul 21, 2020 - 06:17 PM (IST)

मुंबई, 21 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि वह वकीलों को लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं दे सकती, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण इसने सुरक्षा उपायों के तहत रेलगाड़ियों और यात्रियों की संख्या सीमित कर रखी हैं

राज्य सरकार ने हलफनामा दाययर कर कहा कि लोकल ट्रेन की संख्या सीमित की गई है ताकि ‘‘अत्यधिक भीड़भाड़ को रोका जा सके और सामाजिक दूरी बनाई रखी जा सके’’ और इनके इस्तेमाल के लिए वकील किसी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।


राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका और वकीलों के कई आवेदनों के जवाब में यह जानकारी दी। इनमें आग्रह किया गया था कि उन्हें (वकीलों को) कोविड-19 महामारी के दौरान अदालत जाने के लिए लोकल ट्रेन से यात्रा की अनुमति दी जाए।


मुख्य याचिकाकर्ता चिराग चन्नानी की तरफ से पेश वकील श्याम देवानी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि कई वकील मुंबई के उपनगरों में रहते हैं और अदालतों एवं कार्यालयों तक पहुंचने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।


उच्च न्यायालय ने अब याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकार के हलफनामे पर एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency

Advertising