गुनाह बाप-दादा का सजा पांच साल के मासूम को भी

punjabkesari.in Sunday, Jun 05, 2016 - 09:20 PM (IST)

जबलपुर: भ्रष्टाचार करने वाले एक व्यक्ति की तीन पीढ़ी वर्तमान में जेल में हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने विगत दिनों भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति सहित उसकी पत्नी और बेटे-बहू को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 
 
भ्रष्टाचारी का पोता मात्र पांच वर्ष का है, इसलिए न्यायालय की विशेष अनुमति से उसे भी मां-बाप के साथ जेल में रखा गया है। सीबीआई के तरफ से पैरवी करते हुए विशेष अभियोजन अधिकारी प्रतीश जैन ने न्यायालय को बताया कि सुखसागर वैली ग्वारीघाट रोड निवासी 55 वर्षीय सूर्यकांत गौर रक्षा लेखा विभाग में उप लेखापाल के पद पर पदस्थ था। वह पद पर रहते भ्रष्टाचार से अर्जित राशि अपनी पत्नी विनीता गौर, पुत्र शिशिर गौर और बहू सुनीता गौर के नाम से उनके बैंक खातों में जमा करता रहा। 
 
आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर सीबीआई ने 14 जुलाई 2010 को मामले की जांच कर आरोपियों के पास से 94 लाख रुपए की राशि का हिसाब किताब बरामद किया था। बैंक खातों में जमा रकम और संपत्ति के संबंध में पत्नी, बेटा और बहू भी हिसाब प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस कारण सीबीआई ने उन्हें भी आरोपी बनाया था। 
 
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश चंद्र गुप्त ने आरोपियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। शिशिर और सुनीत का पुत्र मात्र पांच वर्ष का है, इसलिए उसे भी मां-बाप के साथ जेल में रहना पड़ रहा है। इस तरह परिवार की तीन पीढिय़ां एक साथ जेल में हैं। 

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