एजनीटी सख्त हार्वेस्टिंग सिस्टम न लगाने वाले स्कूलों को होगा जुर्माना

Saturday, Jan 20, 2018 - 02:09 PM (IST)

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जल्द से जल्द दिल्ली के सभी स्कूलों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को कहा है। जस्टिस यू डी सल्वी की अध्यक्षता में बेंच ने पीडब्ल्यूडी, डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन, सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी, दिल्ली जलबोर्ड को नोटिस जारी कर 20 मार्च तक जबाव देने को कहा है।दिल्ली निवासी महेश चंद्र सक्सेना ने इस संबंध में 16 नवंबर को याचिका दायर की थी उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये आदेश जारी किया। एनजीटी ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल अपने प्रांगण में 2 महीने के अंदर खुद के खर्चे पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। जारी आदेश में चेतावनी देते हुए बेंच ने कहा कि जो भी संस्थान 2 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा पाए उन्हें पर्यावरण हर्जाने के रूप नें 5 लाख रुपए एनजीटी को अदा करने होंगे। अगर कोई स्कूल किसी कारणवश ऐसा करने में सक्षम नहीं है उसे एनजीटी को कारणों सहित सूचित करना होगा।
 

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