ट्रैफिक जाम कर धरना व रोष प्रर्दशन करने पर लगाई पाबंदी

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 09:44 AM (IST)

मोहाली (नियामियां):जिला मैजिस्ट्रेट मोहाली गुरप्रीत कौर सपरा की ओर से फौजदारी आचार संहिता 1973 (1974 का एक्ट नंबर-2) की धारा 144 अधीन प्राप्त हुई शक्तियों का प्रयोग करते जिले में पडऩे वाले समूह पानी वाली टंकियों /ट्यूबवैलों, टैलीफोन टावरों, ऊंची सरकारी/निजी इमारतों पर चढऩे व इनके आसपास धरने /रैलियां करने और सड़कें आदि जाम करके धरने आदि देने पर पाबंदी लगाई है, जो कि 10 मार्च 2018 तक लागू रहेंगे। ये निर्देश पैरामिल्टरी फोर्स और सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे। जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि अलग-अलग राजनैतिक पार्टियां, कर्मचारी यूनियनों, बेरोजगार आदि यूनियनों /फैडरेशनों को मांगों संबंधित जिले की पानी वाली टैंकियों, टावरों और ऊंची सरकारी/निजी इमारतों पर चढ़कर व सड़कों आदि पर जाम लगा कर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं। इन धरनों और रैलियां के दौरान आम जनता को आने-जाने में परेशायिों का सामना करना पड़ता है और इन गतिविधियों कारण जानी नुक्सान होने का आशंका बना रहता है। 


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