मिच्योरिटी के बाद भी नहीं दी राशि, अब सहारा इंडिया देगी हर्जाना

Friday, Jan 19, 2018 - 10:26 AM (IST)

बस्ती : मिच्योरिटी के बाद भी ग्राहक की राशि वापस न करना इंश्योरैंस कम्पनी को महंगा पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने इस मामले में सहारा इंडिया इंश्योरैंस कम्पनी को जमा की गई राशि हर्जाने सहित वापस करने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला
सोनहा क्षेत्र के धौराहरा निवासी राम विलास दुबे ने विभिन्न तिथियों को सहारा इंडिया की सोनहा ब्रांच में 20,000 रुपए जमा करवाए थे। जिसकी मिच्योरिटी तिथि 10 अप्रैल 2016 थी। दुबे ने सभी जरूरी दस्तावेज कम्पनी के कार्यालय में जमा करवा कर मिच्योरिटी राशि के लिए अर्जी दी परन्तु कई चक्कर काटने के बाद भी कम्पनी ने समय पर राशि अदा नहीं की। जिस कारण पीड़ित को बेटी के विवाह में समस्या पैदा हो गई। परेशान होकर दुबे ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।

यह कहा फोरम ने
सुनवाई दौरान अदालत में विरोधी पक्ष की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। उपभोक्ता फोरम के प्रधान रामदरश, मैंबर महादेव प्रसाद दुबे और शोभा मित्र ने पीड़ित पक्ष की तरफ से शिकायत के साथ नत्थी सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद एक तरफा फैसला सुनाया। फोरम ने इंश्योरैंस कम्पनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकत्र्ता की तरफ से जमा की गई राशि उसे वापस करे। इसके साथ ही मिच्योरिटी तिथि से भुगतान की तारीख तक जमा राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक की दर के साथ ब्याज अदा करने के भी कम्पनी को आदेश सुनाया है। 

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