शिवराज सरकार में मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Tuesday, Dec 05, 2017 - 11:53 PM (IST)

भोपाल: भिण्ड की एक अदालत ने वर्ष 2009 में एक कांग्रेस विधायक की हत्या के मामले में आरोपी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह आर्य के खिलाफ मंगलवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। विशेष लोक अभियोजक सबलसिंह भदौरिया ने बताया कि भिण्ड के विशेष न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने आर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

उल्लेखनीय है कि एक पखवाड़ा पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ ने इस मामले में आर्य की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। भिण्ड जिले के गोहद क्षेत्र से कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गुप्ता ने आठ अगस्त को आर्य के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2009 को अज्ञात लोगों ने जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में अन्य आरोपियों के अलावा आर्य को बाद में आरोपी बनाया गया।  इस बीच, मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज शाम को बयान जारी कर राज्यपाल ओ पी कोहली और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से तुरंत आर्य से इस्तीफा लेने की मांग की है। 

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