नया TV हुआ खराब, अब विक्रेता देगा जुर्माना

Friday, Nov 03, 2017 - 11:55 AM (IST)

भिलाई : जिला उपभोक्ता फोरम ने नया टी.वी. खराब होने पर विक्रेता को जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। फोरम ने टी.वी. की कीमत तथा मानसिक क्षतिर्पूति देने का आदेश दिया है। 

क्या है मामला
तकिया पारा स्थित बी.के. ट्रेडर्स से कुथरैल निवासी हेमलता निर्मलकर ने अलमारी, सोफा के साथ 7000 रुपए की कीमत का टी.वी. भी खरीदा था। कुछ घंटे बाद टी.वी. में खराबी आने के कारण बंद हो गई। विक्रेता से शिकायत किए जाने पर उसने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। टी.वी को न तो ठीक किया गया और न ही बदला गया। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से परिवादी ने रजिस्टर्ड नोटिस भेजा था।

यह कहा फोरम ने
फोरम द्वारा टी.वी. विक्रेता बी.के. टेडर्स को नोटिस जारी किया था। फोरम ने टी.वी. की कीमत 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने तथा 50,000 रुपए मानसिक क्षतिपूॢत देने का आदेश दिया। इसके अलावा विक्रेता को वाद व्यय की राशि 10,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा।  इसके अलावा विक्रेता को वाद व्यय की राशि 10,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा।

Advertising