चिदंबरम और उनके परिवार के खिलाफ आयकर विभाग का नोटिस रद्द

Tuesday, Jan 02, 2018 - 10:00 PM (IST)

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिसों को आज रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति टी एस शिवांगनम ने चिदंबरम और उनके परिवार के सदस्यों की रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए उन्हें राहत दी।

न्यायाधीश ने पिछले साल 13 दिसंबर को कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए उन्हें इसी तरह की राहत दी थी। न्यायाधीश ने मंगलवार को इस बात पर गौर किया कि अदालत ने समान तथ्यों के साथ कर निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित कार्यवाही दोबारा शुरू करने को निरस्त कर दिया था और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मौजूदा मामले में पहली नजर में कार्यवाही रद्द करने के लिए मामला पेश किया है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह और उनके परिवार के सदस्य कॉफी उपजाते हैं और कॉफी के फल से छिलका उतारने (पङ्क्षल्पग) और उसे सुखाने के बाद कच्चा कॉफी बेचते हैं। इसकी बिक्री से होने वाली आय कृषि आय होती है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) इस पर लागू नहीं होती है। आयकर विभाग ने डिमांड नोटिस जारी करके कहा था कि इस बात को मानने का कारण है कि कर आरोप योग्य आय कर निर्धारण से बच गई थी। 
 

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