सहारा मामले  में आई.आर.डी.ए. का आदेश खारिज

Sunday, Jan 14, 2018 - 10:34 AM (IST)

नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण निर्णय में सिक्योरिटी एपीलेट ट्रिब्यूनल (एस.ए.टी.) ने इंश्योरैंस रैग्युलेटरी डिवैल्पमैंट अथारिटी के 28 जुलाई, 2017 के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सहारा लाइफ इंश्योरैंस के जीवन बीमा व्यवसाय को एक बाहरी बीमाकत्र्ता-आई.सी.आई.सी. प्रूडैंशियल लाइफ इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित करने को कहा गया था। सहारा की अपील को स्वीकृति देते हुए एस.ए.टी. ने इंश्योरैंस अथारिटी के ऐसे रवैये पर गहरी ङ्क्षचता जताई जिससे उन्होंने सहारा लाइफ इंश्योरैंस के विरुद्ध मामले में ऐसी कार्रवाई की। 

इंश्योरैंस अथारिटी के इस कदम को बेहद घातक व अनियमित मानते हुए एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति व उसके सभी आगामी कदमों को मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के चलते हानि पहुंचाने वाला माना गया। एस.ए.टी. का मत था कि एडमिनिस्ट्रेटर की रिपोर्ट कम से कम विवादित आदेश पारित करने से पहले सहारा लाइफ इंश्योरैंस को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए थी।

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