सरकारी खजाने से 1.10 करोड़ का चूना लगाने वाले चार दोषियों को 7 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Friday, Dec 08, 2017 - 08:13 PM (IST)

मोहाली, (कुलदीप): यहां की एक अदालत ने करीब 19 वर्ष पहले नहरी विभाग के फर्जी बिल तैयार करके सरकारी खजाने को 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चूना लगाने पर विजीलैंस द्वारा दर्ज केस की सुनवाई करते हुए चार दोषियों को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी मुताबिक विजीलैंस ब्यूरो ने मार्च, 1998 में जसविन्द्र सिंह निवासी मुंडी खरड़, बहादुर सिंह, कुलदीप सिंह, हरिन्द्र सिंह मोहाली, बंत सिंह भवानीगढ़, देवराज तथा सुदेश कुमार के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 478  तथा प्रीवैंशन आफ करप्शन एक्ट की धाराओं 13 (2) 88 के तहत केस दर्ज किया गया था। बहादुर सिंह तथा हरिन्द्र सिंह खजाना आफिस में कर्मचारी के तौर पर तैनात थे।

कुलदीप सिंह फानैंसर था जबकि जसविंद्र सिंह फैक्ट्री मालिक था। सुदेश कुमार उसकी फैक्ट्री में कर्मचारी था और बाकी सभी आरोपी प्राइवेट व्यक्ति थे। इन सभी ने आपस में मिलीभगत करके नहरी विभाग के जाली बिल तैयार किए और सरकारी खजाने को 1 करोड़ दस लाख रुपये का चूना लगाया। जानकारी मुताबिक मार्च 1998 में दर्ज यह केस पहले जिला अदालत रोपड़ में चल रहा था।

 बाद में मोहाली जिला बनने पर यह केस मोहाली की जिला अदालत में तबदील हो गया था। अब इस केस की सुनवाई मोहाली की जिला अदालत में चल रही थी। केस का एक आरोपी सुदेश कुमार अदालत से भगौड़ा चल रहा है। आज अदालत द्वारा केस की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों बहादुर सिंह तथा जसविंद्र सिंह को बरी कर दिया जबकि बाकी चार आरोपियों कुलदीप सिंह, हरिंद्र सिंह मोहाली, बंत सिंह भवानीगढ़, देव राज को अदालत ने 7-7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।

 इसके अलावा हरिंद्र सिंह को 6 लाख 40 हजार रुपए जुर्माना जबकि बाकी तीनों को 5.40-5.40 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। माननीय अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाने के बाद पटियाला जेल भेज है।


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