फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह का मामला चलाने की मांग

Saturday, Nov 18, 2017 - 07:11 PM (IST)

जम्मू: जम्मू उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बी एस स्लाथिया ने शनिवार को सरकार से नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की हालिया टिप्पणी के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में मामला दर्ज कराने की मांग की है। अब्दुल्ला ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था।

उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से अब्दुल्ला को अयोग्य ठहराए जाने और चुनाव आयोग से उनकी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। अब्दुल्ला के विभाजनकारी और अमर्यादित बयान पर कड़ी आपत्ति प्रकट करते हुए स्लाथिया ने रनबीर दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह) के तहत तुरंत कार्रवाई की मांग की ताकि हर किसी को संदेश जाए कि राष्ट्रविरोधी बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का है और भारत के पास इसे वापस लेने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह चौंकाने वाला है कि अब्दुल्ला जो कई बार मुख्यमंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री के तौर पर भारत सरकार में रहे, उन्होंने भारत राष्ट्र को चुनौती देने की गुस्ताखी की, जैसा कि पाकिस्तान ने 1965 , 1971 और 1999 में किया और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया।’’  

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