7 दिन में खराब हो गए जूते, कम्पनी देगी हर्जाना

Sunday, Nov 12, 2017 - 10:26 AM (IST)

रायपुर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में एक ब्रांडेड कम्पनी को आदेश दिया है कि वह मात्र 7 दिन में खराब हुए जूते को बदलकर ग्राहक को नया जूता दे और वाद व्यय के 2000 रुपए भी अदा करे।

क्या है मामला
प्रवीण कुमार बंजारे ने 28 फरवरी, 2016 को आमापारा स्थित जूता शोरूम से एक ब्रांडेड कम्पनी का जूता, जूते का पालिश व ब्रश 5533 रुपए में खरीदा। मात्र 7 दिन के भीतर जूते का तलवा निकल गया। इसकी शिकायत उसने शोरूम मालिक से की। उसे जवाब मिला कि जूता छोड़ दो, ठीक करके दे देंगे। प्रवीण ने कहा कि जूते बेचते समय दावा किया गया था कि जूता मजबूत है लेकिन यह 7 दिन में ही टूट गया। उसने कहा कि जूते को बदलकर उसे दूसरा दिया जाए। विक्रेता की ओर से कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफैक्ट नहीं है बल्कि पेसिं्टग में खराबी है। ठीक करके दे देंगे। इसके बाद आज आना, कल आना कहकर उसे घुमाया जाता रहा।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम ने जांच में पाया कि कम्पनी ने अपने ग्राहक के साथ सेवा में कमी की है। साथ ही कम्पनी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि मैन्युफैक्चरिंग डिफैक्ट नहीं था। फोरम ने आदेश में कहा कि ब्रांडेड कम्पनी से कीमती जूता खरीदा जाता है और अगर यह 7 दिन में ही खराब हो जाता है तो यह निश्चय ही जूते की निम्न क्वालिटी को दर्शाता है। फोरम ने आदेश में कहा कि कम्पनी अपने ग्राहक को नया जूता दे और वाद व्यय 2000 रुपए भी अदा करे।

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