राज्य सरकार का बड़ा फैसला, शराब के बाद अब ई-सिगरेट पर लगी रोक

Tuesday, Jan 09, 2018 - 11:56 AM (IST)

पटना: बिहार सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर रोक लगाने के बाद ई-सिगरेट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ई-सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तीन साल की सजा के साथ-साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।

बिहार ई-सिगरेट पर रोक लगाने वाला आठवां राज्य बना है। बिहार सरकार द्वारा यह फैसला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में बढ़ रहे निकोटीन के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन बिक्री के आंकड़ों से यह पता चला है कि युवाओं द्वारा ई-सिगरेट का प्रयोग अधिक किया जा रहा है।

सरकार के इस निर्णय के बाद ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य औषधि नियंत्रक रवींद्र कुमार सिन्हा का कहना है कि राज्य में ई-सिगरेट के जरिए निकोटीन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके कारण इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

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