अदालत ने यूआईडीएआई को निर्देश दिया, एनआईए को 12 कथित बांग्ला नागरिकों के दस्तावेज मुहैया कराये जाएं
Wednesday, Aug 10, 2022 - 09:21 PM (IST)
बेंगलुरु, 10 अगस्त (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को 12 कथित बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए जमा किये गये दस्तावेज या उनकी प्रति मुहैया कराई जाए।
सभी 12 आरोपी परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इन लोगों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से आधार कार्ड हासिल करने के आरोप हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से जो सूचना मांगी है, उसके दस्तावेज या कम से कम उनकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया कि यह दो सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए।
यूआईडीएआई ने इस साल 22 अप्रैल को केंद्रीय एजेंसी को आधार अधिनियम की धारा 33 का हवाला देते हुए दस्तावेज देने से मना कर दिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
सभी 12 आरोपी परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में हिरासत में हैं।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इन लोगों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से आधार कार्ड हासिल करने के आरोप हैं, इसलिए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी से जो सूचना मांगी है, उसके दस्तावेज या कम से कम उनकी प्रतियां याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया कि यह दो सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए।
यूआईडीएआई ने इस साल 22 अप्रैल को केंद्रीय एजेंसी को आधार अधिनियम की धारा 33 का हवाला देते हुए दस्तावेज देने से मना कर दिया था।
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