आईएमए मामले में पूर्व मंत्री रोशन बेग की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करने का आदेश
Tuesday, Jul 19, 2022 - 10:03 AM (IST)
बेंगलुरु, 18 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के आई मॉनेटरी एडवायजरी (आईएमए) पोंजी घोटाले मामले में पूर्व मंत्री रोशन बेग की याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
बेग ने अदालत से अपने खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने सोमवार को की ।
अदालत द्वारा सीबीआई कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस और शिकायतकर्ता मंसूर खान को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
विशेष अदालत में बेग के खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। मंत्री ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि आईएमए द्वारा 2018 के चुनाव के दौरान बेग को दो करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
बेग ने अदालत से अपने खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने सोमवार को की ।
अदालत द्वारा सीबीआई कमर्शियल स्ट्रीट पुलिस और शिकायतकर्ता मंसूर खान को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
विशेष अदालत में बेग के खिलाफ आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। मंत्री ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप है कि आईएमए द्वारा 2018 के चुनाव के दौरान बेग को दो करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था।
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