गड्ढे : अदालत ने बेंगलुरु निकाय अधिकारियों को अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी

punjabkesari.in Tuesday, May 31, 2022 - 07:13 PM (IST)

बेंगलुरु, 31 मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहर के गड्ढे भरने के अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के अधिकारियों को अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी।
उच्च न्यायालय गड्ढों को खत्म करने में विफल रहने के लिए नागरिक एजेंसियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। अदालत ने पाया कि मानसून की शुरुआत के बावजूद बीबीएमपी गड्ढों को भरने में विफल रहा है और इसके अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालत द्वारा बार-बार समय सीमा देने के बावजूद बीबीएमपी गड्ढों को भरने में विफल रहा है और अब वह इस मुद्दे पर बीबीएमपी के बहाने स्वीकार नहीं करेगा।

बीबीएमपी के अधिवक्ता ने इस मामले में छह जून तक का समय मांगा और कहा कि गड्ढे भरने की लागत को लेकर विवाद है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सलाह से सुलझाया जा रहा है।
अदालत ने बीबीएमपी को सकारात्मक कार्यवाही करने का आदेश देते हुए सुनवाई को छह जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
मंगलवार को याचिका की सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों में से एक अमेरिकन रोड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के वकील ने कहा कि बीबीएमपी के मुख्य अभियंता बीएस प्रह्लाद ने एक बैठक के दौरान कंपनी के प्रबंध निदेशक से मारपीट की।

कंपनी ने अदालत को बताया कि उसने हमले को लेकर बीबीएमपी आयुक्त से शिकायत की है। अदालत को यह भी बताया गया कि कंपनी को अभी तक गड्ढों को भरने के बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने बीबीएमपी आयुक्त को मुख्य अभियंता के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।



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PTI News Agency