प्रतिद्वंद्वी ब्रांड के ‘ग्रीन चॉइस’ नाम के खिलाफ ‘ओरिजनल चॉइस’ व्हिस्की निर्माता की याचिका खारिज की

punjabkesari.in Monday, May 16, 2022 - 04:25 PM (IST)

बेंगलुरु, 16 मई (भाषा) एम्पी डिस्टिलरीज लिमिटेड को ‘ग्रीन चॉइस’ ब्रांड नाम के उपयोग के लिए राज्य आबकारी आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ उठाई गई आपत्तियों को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।


जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नाम के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी जो व्हिस्की ब्रांड ‘ओरिजनल चॉइस’ का उत्पादन करती है। जॉन डिस्टिलरीज ने दावा किया था कि प्रतिद्वंद्वी व्हिस्की ब्रांड का नाम उसके ब्रांड से बेहद मिलता जुलता है और उसने आबकारी आयुक्त के समक्ष भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।


जॉन डिस्टिलरीज ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया और दावा किया कि आयुक्त ने व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना 14 जनवरी, 2022 को प्रतिद्वंद्वी को नाम के लिय मंजूरी दे दी।


याचिका पर सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति ज्योति मुलिमणि ने जॉन डिस्टिलरीज की इस दलील को खारिज कर दिया कि आयुक्त द्वारा मंजूरी का आदेश जारी करने से पहले एक मौखिक सुनवाई नितांत आवश्यक थी।


अदालत ने कहा, “आबकारी आयुक्त ने मामले को व्यापक रूप से निस्तारित किया और वैधानिक शक्ति का सही परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया।”

उच्च न्यायालय ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है और आयुक्त ने अनुमति देते समय वैधानिक शक्ति का उचित प्रयोग किया है।


अदालत ने ट्रेडमार्क के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि यह उसके दायरे से बाहर है।

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

सबसे ज्यादा पढ़े गए

PTI News Agency

Recommended News