अदालत ने प्रेमजी, तीन अन्य के खिलाफ आपराधिक मामलों में समन को चुनौती देने की याचिका खारिज की

punjabkesari.in Monday, May 18, 2020 - 06:13 PM (IST)

बेंगलुरु, 18 मई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अजीम प्रेमजी, उनकी पत्नी और तीन अन्य लोगों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एक आपराधिक मामले में 27 जनवरी को शहर की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

यह मामला कथित रूप से गैर-कानूनी तरीके से तीन कंपनियों से 45,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को एक निजी ट्रस्ट और एक नवगठित कंपनी में स्थानांतरित करने से संबंधित है।
विप्रो ने कहा कि चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी और प्रवर्तक समूह उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे।
न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा ने 15 मई को प्रेमजी, यास्मीन प्रेमजी पगल्तिवर्ति श्रीनिवासन और अन्य लोगों की याचिकाओं को रद्द कर दिया।
यह समन चेन्नई स्थित कंपनी इंडिया अवेक ट्रांसपैरेंसी द्वारा की गई शिकायत पर जारी किया गया था। ओराप है कि उपरोक्त तीन व्यक्तियों को तीन कंनियों की सम्पत्ति अमानत के तौर पर संभालने को दी गयी थी। इन लोगों ने इन कंपनियों की 13,600 करोड़ रुपये की सम्पत्ति 2010..12 के बीच पहले और दूसरे आरोपी द्वारा बनाए गए एक निजी न्यास को स्थानांतरित कर दिया।



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PTI News Agency

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