नवविवाहिता को प्रेमजाल में फांसकर किया घिनौना काम

punjabkesari.in Friday, Jul 31, 2015 - 12:27 AM (IST)

कैथल (अजय): नव-विवाहिता को प्रेमजाल में फांसकर भगा ले जाने तथा साथियों की मदद से हत्या कर शव को खुर्दबुर्द करने के मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह हुड्डा की अदालत ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वारदात में लिप्त तीसरे बाल अपराधी का मामला जुवेनाइल कोर्ट मे विचाराधीन है। 
 
 
पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने बताया कि लोधर जिला जींद निवासी एक युवक ने थाना उचाना में 24 मार्च 2014 में अपनी पत्नी की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। 27 मार्च 2014 को सजूमा नहर पर एक अज्ञात नवविवाहिता का शव एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला, जिसका कैथल पुलिस ने सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। 30 मार्च को लोधर निवासी युवक ने शव की शनाख्त अपनी पत्नी के रूप में की जिसके बयान पर थाना कलायत में अज्ञात व्यक्यिों के खिलाफ हत्या व शव खुर्द-बुर्द करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। 
 
कलायत पुलिस ने 13 अगस्त 2014 को बालू निवासी प्रदीप व रामगढ़ पांडवा निवासी सुखदेव को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया तथा इसी मामले में 16 अगस्त को रामगढ़ पांडवा निवासी बाल अपराधी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एस.पी. ने बताया घटना की पृष्ठभूमि में अवैध संबंध तथा विवाहिता द्वारा शादी का दबाव बनाना ही हत्या की वजह पाई गई थी। 
 
अदालत ने आज आरोपी प्रदीप व सुखदेव को भा.दं.सं. की धारा 302 व 34 के तहत आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए जुर्माना जिसे अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा भा.दं.सं. की धारा 201 व 34 तहत 5-5 वर्ष कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई, जिसे अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास का सजायाब किया है।
 

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