जम्मू-कश्मीर में हर कोई नहीं करवा पाएगा योगा, कानून लाई सरकार

Tuesday, Jan 16, 2018 - 11:06 AM (IST)

जम्मू : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर-घर तक योग पहुंचाने के प्रयास के विपरीत जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री बाली भगत द्वारा सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘जम्मू-कश्मीर आयुर्वैदिक व यूनानी प्रैक्टीशनर्स अधिनियम, 1959 में संशोधन विधेयक’ पेश किया गया। दोनों सदनों में यह विधेयक पारित होने के बाद हर कोई व्यक्ति योगा नहीं करवा पाएगा, बल्कि वही व्यक्ति इसके लिए अधिकृत होगा, जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ आयुर्वैदिक, यूनानी, सोवा-रिगपा, योग एंड नैचुरोपैथी सिस्टम्स ऑफ मैडीसिन के तहत पंजीकृत होगा। वहीं जो व्यक्ति बोर्ड का लाइसैंस लिए बिना योगा प्रैक्टिस करवाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड द्वारा योगा प्रैक्टीशनरों का पंजीकरण आयुर्वैदिक, यूनानी, सोवा रिगपा और नैचुरोपैथी प्रैक्टीशनरों की तर्ज पर किया जाएगा। 
 

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