उपराज्यपाल मुर्मू ने पंचायतों की मजबूती के लिए 73वें व 74वें संशोधन को लागू करने के दिए निर्देश

Saturday, Nov 30, 2019 - 05:48 PM (IST)

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम के 73वें और 74वें संशोधन को जल्द लागू करने के संकेत दिए। मुर्म ने यह बात बडगाम जिले में बीरवाह के सोनपाह में ‘गांव की ओर-2' कार्यक्रम के तहत एक संबोधन में कही। उपराज्यपाल के साथ मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, कश्मीर के मंडलायुक्त बशीर अहमद खान और कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक एसपी पाणि भी थे। 

उपराज्यपाल मुर्मू ने जिले के अपने दौरे के दौरान कहा कि जम्मू-कश्मीर में जनता तक पहुंच का कार्यक्रम सुचारू रुप से चल रहा है। लोगों का इस कार्यक्रम में भारी सहयोग मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग बैक टू विलेज को पटरी से उतारने में लगे हुए हैं। उन्होंने अनंतनाग के हकूरा गांव में हुई घटना जिसमें सरपंच सहित एक अधिकारी की मौत हुई थी, उसकी निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं केंद्रित कल्याणकारी व योजनाओं को बाधित करने के अंजाम से की गई है।

केंद्र की योजनाओं का मिलेगा लाभ
मुर्मू ने कहा कि पीएम पैकेज के प्रोजेक्ट के तहत करीब 2.5 हजार लंबित कार्यों को पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं के तहत ही अब राज्य के हर घर में जल योजना के तहत प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति को पूरा किया जाएगा। वहीं उपराज्यपाल ने इस योजना के तहत अधिकारियों को 2024 तक प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिंग रोड प्रोजेक्ट को जल्द शुरू कराने के आदेश पारित करने के साथ-साथ इससे जुड़े अन्य सभी मुद्दों की समीक्षा की बात कही।

rajesh kumar

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