केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में होगा लोकायुक्त, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम

Thursday, Nov 28, 2019 - 01:20 PM (IST)

जम्मू: उपराज्यपाल जी सी मुर्मू की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्य की समीक्षा और लोकायुक्त कानून की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति 13 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस अधिनियम से भ्रष्टाचार के मामलों पर रोक लगेगी।

जारी हुए आदेश के अनुसार अध्यक्ष द्वारा चुने गए एसीबी के निदेशक, जीएडी के अतिरिक्त सचिव और विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग से दो अधिकारी भी समिति के सदस्य होंगे। इसमें कहा गया कि समिति केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में लोक सेवकों के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत ‘लोक सेवक' की व्याख्या से संबंधित मुद्दों की भी पड़ताल करेगी। लोकपाल एवं लोकायुक्त कानून को एक जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

इस कानून में सरकारी कामकाज एवं इससे संबंधित मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर भारत संघ के लिए एक लोकपाल संस्था की स्थापना और राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। हालांकि इससे पहले पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य में यह कानून लागू नहीं था। 

rajesh kumar

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