J&K बैंक को बड़ा झटका, कोर्ट ने की फाइलें रिलीज करने की याचिका खारिज

Tuesday, Nov 12, 2019 - 02:29 PM (IST)

जम्मू: भ्रष्ट्राचार निरोधक विशेष जज कश्मीर किरण वात्तल की कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा जब्त की गई जे.के. बैंक की फाइलों को रिलीज करन की याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि 8 जून 2019 को एंटी करप्शन द्वारा जब्त की गई फाईलों को रिलीज कराने के लिए याचिका दायर की गई थी।

जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड कार्पोरेट मुख्यालय श्रीनगर की ओर से उसके वकील द्वारा दायर करवाई गई याचिका में दलील दी गई थी कि छापामारी के दौरन जो फाइलें सीज की गई हैं उनमें कुछ बैंक कर्मियों के मामलों से संबंधित हैं। इसके अलावा जब्त की गई फाइलों में कुछ ऐसे उम्मीदवारों की निजी फाइलें जोकि कांट्रैक्च्युल आधार पर 2018 में बैंकिंग एसोसिएट नियुक्त किए गए हैं। 



पुलिस के मुताबिक कोर्ट की ओर से 8 जून 2019 को जारी किए गए सर्च वारंट की तामील करने के तहत जे.के. बैंक के डलगेट स्थित कार्पोरेट कार्यालय पर छापामारी की गई थी। इस दौरान कुछ रिकार्ड औऱ कई फाइलें एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रैट की मैजूदगी में जब्त की गई थी। पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि इन फाइलों की जांच फिलहाल जारी है। लिहाजा, इन फाइलों को रिलीज करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
 

कोर्ट ने फाइलों को रिलीज करने की याचिका खारिज की
दोनों पक्षों को सुनने के बाद भ्रष्ट्राचार निरोधक विशेष जज कश्मीर आर.एन. वात्तल ने पाया कि केस निष्कर्ष के बेहद करीब है और जिन फाइलों को रिलीज करने की मांग की जा रही है वे कुछ हद तक मामले से संबंधित हैं तथा मामले में किसी नतीजे तक पहुंचने में जांच एजैंसी को चाहिए। ऐसे में इस स्टेज पर फाइलों को रिलीज करने से जांच प्रभावित हो सकती है। इस पूरे मामले में कोर्ट द्वारा दोनो पक्षों की गंभीरता से सुनने के बाद विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बैंक की फाइलें रिलीज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया।

rajesh kumar

Advertising